जम्मू-कश्मीर के चर्चित रुबैया सईद अपहरण मामले में मंगलवार को CBI को बड़ा झटका लगा। 1989 के इस हाई-प्रोफाइल केस में आरोपी शफात अहमद शांगलू को सीबीआई ने विशेष अदालत में पेश किया और उसकी रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने रिमांड देने से साफ मना कर दिया।
गौरतलब है कि शफात शांगलू को 36 साल बाद सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। यह वही मामला है जिसमें तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का किडनैप हुआ था।
कोर्ट के आदेश के बाद शांगलू को मंगलवार को रिहा कर दिया गया। शांगलू ने कहा— “किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं था, आज कोर्ट ने मुझे न्याय दिया।”
उनके वकील सोहेल डार ने बताया कि रिहाई के बाद अब उनके खिलाफ आगे कोई जांच नहीं चलेगी। अब मामले में तीसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज मदन लाल के विस्तृत आदेश की कॉपी का इंतजार है।


